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CG NEWS: इस बिल्डर ने 26 लाख 50 हजार वूसले, न पैसा दिया न मकान..दो जिलों के SP को कारण बताओ नोटिस, DGP के माध्यम से तामिल होगा गिरफ्तारी वारंट

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CG NEWS: रायपुर। एक बिल्डर ने 26 लाख 50 हजार रुपये वसूलने के बाद न तो मकान दिया न ही पैसा वापस किया। इसको लेकर पीड़िता ने पुलिस ने शिकायत की थी, लेकिन वहां भी उन्हें न्याय नहीं मिला। इससे हताश होकर पीड़िता ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दो जिलों के पुलिस अधिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि बिलासपुर निवासी एक महिला को अर्शदीप बिल्डकॉन के डायरेक्टर सरदूल सिंह व सतपाल सिंह और उनके मैनेजर ने 2012-13 में 24 लाख रुपए में 2 बीएसके मकान बना कर देने का झांसा देते हुए अग्रीमेंट किया था।

 

 

CG NEWS: -26 लाख 50 हजार वसूले

 

CG NEWS: जिसके एवज में 26 लाख 50 हजार रुपये वसूल लिए, लेकिन बिल्डर ने न तो मकान बनाया और न पैसे वापस किये। महिला ने इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण महिला ने उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की, जिसमे 2019 में बिल्डर को 26 लाख 50 हजार रुपये ब्याज सहित देने के अलावा क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी दिए गए।

 

CG NEWS: -गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था

 

लेकिन अभी तक बिल्डर ने रकम दी और न ही अदालत में उपस्थित हुआ। बिल्डर दुर्ग का रहने वाला है और बिलासपुर में व्यापार करता है, जिसके चलते दोनो एसपी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसकी तामीली नहीं होने पर अब डीजीपी को गिरफ्तारी वारंट तामीली का आदेश दिया गया है।

 

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CG NEWS: -वारंट तामीली करने का डीजीपी को दिया आदेश

CG NEWS: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर ने बिलासपुर और दुर्ग के एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस मामले में कोर्ट ने एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तामीली करने का आदेश डीजीपी को दिया है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने बिलासपुर एसपी के अलावा दुर्ग एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. ये पूरा मामला अर्शदीप बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है।

 

 

CG NEWS: -क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी दिए गए

 

CG NEWS: बिलासपुर निवासी एक महिला को अर्शदीप बिल्डकॉन के डायरेक्टर सरदूल सिंह व सतपाल सिंह और उनके मैनेजर ने 2012-13 में 24 लाख रुपए में 2 बीएसके मकान बना कर देने का झांसा देते हुए अग्रीमेंट किया था। जिसके एवज में 26 लाख 50 हजार रुपये वसूल लिए, लेकिन बिल्डर ने न तो मकान बनाया और न पैसे वापस किये. महिला ने इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण महिला ने उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की, जिसमे 2019 में बिल्डर को 26 लाख 50 हजार रुपये ब्याज सहित देने के अलावा क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी दिए गए।

 

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