Kerala News: केरल : केरल की एक अदालत ने अलप्पुझा में दिसंबर 2021 में बीजेपी ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई है। सजा का फैसला मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी जी श्रीदेवी ने सुनाया है।
Kerala News: अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध करते हुए कहा था कि पीएफआई के ये सदस्य एक “प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता” से जुड़े थे और जिस क्रूर तथा वीभत्स तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मारा गया वह इसे “दुर्लभ से दुर्लभतम” की श्रेणी के अपराध के दायरे में लाता है।
Kerala News: बता दें बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन को पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने बुरी तरह पीटा था और उनकी हत्या कर दी थी। अदालत ने पाया था कि 15 आरोपियों में से एक से आठ तक सीधे तौर पर मामले में संलिप्त थे। अदालत ने चार आरोपियों को भी हत्या का दोषी पाया था। क्योंकि वे अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ थे और घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे थे।