जाती प्रमाण पत्र

जिनका पिछला रिकॉर्ड नहीं उनकी जाति का छानबीन कर निगम देगा जाती प्रमाण पत्र , अब तहसील कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं , महापौर एजाज ढेबर ने कही ये बात

राजनीति समाचार राज्य-छत्तीसगढ़

 

अविनाश चंद्रवंशी / रायपुर: स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति के संदर्भ में हो या अभ्यर्थियों के नौकरी में भर्ती संदर्भ में , जाति प्रमाण पत्र की सबसे ज्यादा महत्ता होती है , इसी के आधार पर उन्हें आरक्षण मिलता है । पहले जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सालो तक लग जाते थे वहीं जिनके पास उनकी जाति की पहचान हेतु कोई दस्तावेज नही होता है तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना मिल के पत्थर तोड़ने जैसा होता है या बन ही नहीं पता है ।

 

लेकिन अब इन समस्याओं के लिए रास्ता खुल चुका है , दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा आरक्षण में आने वाली पिछड़ी जाति जनजाति में शामिल वे लोग जिनके पास कोई पुराना रिकॉर्ड नही है उन्हे भी जाति प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा । इसके लिए शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की सामान्य सभा से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम से प्रमाण पत्र दिया जाएगा ।

 

महापौर एजाज ढेबर ने जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य सभा में इसकी चर्चा हुई थी लेकिन विपक्ष इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे लेकिन आज मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि अब उन लोगो का भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा जिसकी वास्तगुक जाती st sc obc है लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं है । वहीं प्रथम चरण में 18 लोगो का जाति प्रमाण पत्र जिगम द्वारा बनाया गया है ।

 

समय सीमा को लेकर चर्चा होगी

 

जाति प्रमाण पत्र निगम के द्वारा बनाया जाएगा लेकिन वर्तमान में यह आवेदन के बाद छानबीन के बाद सामान्य सभा की जब बैठक होगी तब प्रदान किया जाएगा । ऐसे स्थिति में सामान्य का इंतजार करना पड़ेगा । इसलिए पक्ष विपक्ष और अधिकारियों की टीम बनाकर निश्चित समय सीमा में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक बार बैठक करने की बात महापौर एजाज ढेबर ने कही है ।

 

जोन कार्यालय से होगा आवेदन

 

प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों के जोन कार्यलय से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन निशुल्क मिलेगा , वहीं आवेदन के पश्चात उस क्षेत्र के अधिकारी और समाज के मुखिया द्वारा आवेदनकर्ता की जाती का सत्यापन कर निगम में भेजा जाएगा , जिसके बाद निगम द्वारा तहसील कार्यालय से लेकर अंतिम बिंदु तक का कार्य किया जाएगा । वहीं निगम कार्यालय से ही जाति प्रमाण पत्र बनकर प्राप्त भी होगा ।