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CG social media reels: वर्दी में रील्स व वीडियो बैन, पुलिसकर्मियों के लिए 20 बिंदुओं पर गाइड लाइन, पढ़िए पूरी खबर

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CG social media reels: रायपुर। पुलिस मुख्यालय में राज्य के सभी पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया में उपयोग करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। डीजीपी ने 20 अलग-अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसके मुताबिक पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें आचरण नियमावली का उल्लंघन नहीं करना होगा।

 

CG social media reels: सोशल मीडिया में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं करेंगे, जो उन्हें विभागीय नियुक्ति के कारण मिला हो। इस मामले में उन्हें जानकारी साझा करने के लिए अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। शासकीय दस्तावेजों, नोटशीट और प्रतिवेदन को सोशल मीडिया में साझा करने के लिए उन्हें अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

 

 

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CG social media reels: राजनीति दल और राजनेताओं पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करने की इजाजत होगी। पुलिसकर्मी अपनी या अपने किसी साथी की नियुक्ति का उल्लेख सोशल मीडिया में नहीं करेंगे। वर्दी में किसी भी तरह के रील्स, फोटोशूट और वीडियो बनाकर शेयर करने की इजाजत पुलिसकर्मियों को नहीं होगी। किसी अपराध या अन्वेषन की जानकारी भी विधिवत रूप से सक्षम अधिकारी ही जारी करेंगे। कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी इसे सोशल मीडिया में जारी नहीं करेगा।

 

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