रायपुर: देशभर में आज से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो चुका है, जिसे लेकर पुलिस विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज खमतराई थाना परिसर में भी पुलिस विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था.
इस कार्यक्रम में उरला सीएसपी मणीशंकर चंद्रा, खमतराई थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह ठाकुर, भनपुरी यातायात थाना प्रभारी अनीष सारथी सहित सभी स्टॉफ मौजूद रहे। इस दौरान उरला सीएसपी मणीशंकर चंद्रा के द्वारा खमतराई थाना परिसर में मौजूद जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आज से देश में लागू हुए नवीन न्याय संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
आज खमतराई थाना परिसर में आमजनों को नवीन न्याय संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उरला सीएसपी मणीशंकर चंद्रा ने बताया कि जो पुराने कानून हमारे देश में लागू थे वो ब्रिटिश शासन काल से चले आ रहे थे अब आधुनिकता का समय है और सभी चीजें डिजिटल हो रही जिसको देखते हुए ही नवीन कानूनों में बदलाव किया है। अब किसी भी फरियादी की फरियाद लेकर पुलिस थाना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
फरियादी चाहे तो ऑनलाइन फोन रिकॉर्ड, ई मेल या फिर वाट्सएप से सूचना देकर एफ आई आर दर्ज करवा सकता है. इसके लिए फरियादी को ऑनलाइन सूचना देने के तीन दिन के बाद थाना आकर आवेदन की कॉपी में हस्ताक्षर करने होंगे। पुलिस ने बताया कि आज से देश में नवीन न्याय संहिता लागू हो गई है जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता जिसके लिए समय समय पर पुलिस के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहेगा।