RAIPUR CRIME: Action taken against 40 heavy vehicles parked in no parking area on Raipur Ring Road, FIR registered against 3 drivers under section 285 of BNS

RAIPUR CRIME : रायपुर रिंग रोड पर नो पार्किंग में खड़े 40 भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, 3 चालकों पर BNS की धारा 285 के तहत FIR दर्ज

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RAIPUR CRIME : रायपुर रिंग रोड पर नो पार्किंग में खड़े 40 भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, 3 चालकों पर BNS की धारा 285 के तहत FIR दर्ज

RAIPUR CRIME : रायपुर : पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर रिंग रोड क्रमांक 02 के सर्विस रोड पर नो पार्किंग में खड़े भारी मालवाहक वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में टाटीबंध और भनपुरी यातायात थानों की टीमों ने मिलकर 40 भारी वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की।

RAIPUR CRIME : शहर के रिंग रोड क्रमांक 01 और 02 में लंबे समय से भारी मालवाहकों को नो पार्किंग में लापरवाही से खड़ा करने की शिकायतें मिल रही थीं। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया।

RAIPUR CRIME : इस दौरान तीन ट्रक चालकों –

1. रज्जू ठाकुर (CG 28 Q 2520),
2. हिमाचल लोधी (MH 40 CM 2231),
3. तेजराम साहू (CG 19 H 8372) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां लापरवाही से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होता है।

RAIPUR CRIME : पुलिस ने अन्य वाहन चालकों को भी चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में आम सड़क या नो पार्किंग क्षेत्रों में वाहन खड़े किए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी BNS की धारा 285 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से शहर में ट्रैफिक नियमों के प्रति सख्ती का संदेश गया है और आम नागरिकों ने भी पुलिस की इस पहल की सराहना की है।

RAIPUR CRIME : अभियान का उद्देश्य:

* यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना
* सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को न्यूनतम करना
* जनता की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना