Traffic police

Traffic police: नशे की हालत में वाहन चलाया तो खैर नहीं, रायपुर यातायात पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 23 चालकों के खिलाफ इतने हजार का वसूला जुर्माना…

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Traffic police: रायपुर: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल के निदेर्शानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर जयप्रकाश बढ़ई के मार्गदर्शन में हर विकेंड के शनिवार और रविवार को यातायात पुलिस द्वारा नशेड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जीतने भी चालान न्यायालय भेजा गया.

 

Traffic police: दस-दस हजार का काटा चालान

Traffic police: उन पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में दस-दस हजार रूपए का जुमार्ना लगाया गया है। इसी क्रम में इस वीकेंड के शनिवार-रविवार 27-28 मई को कुल 23 नशेड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय भेजा गया।

Traffic police: पीड़ित परिवार के लिए भी बहुत बड़ा अभिशाप

Traffic police: बता दें कि सड़क दुघर्टना वर्तमान समय में सुरक्षित यातायात में सबसे बडी चुनौती बनी हुई हैं। सड़क दुर्घटना घायल व्यक्ति के साथ ही पीड़ित परिवार के लिए भी बहुत बड़ा अभिशाप बनते जा रहा है। सड़क दुघर्टना होने पर पीड़ित परिवार को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परेशानियो का सामना करना पड़ता है।

 

 


Traffic police: यह अभियान लगातार जारी रहेगा

Traffic police: सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण नशे की हालत में वाहन चलाना है, जिस पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्धेश्य से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा प्रत्येक वीक के एंड मे नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही किया जा रहा है। वर्ष 2023 में अब तक लगभग 200 नशेड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

 

 

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Traffic police: वाहन चालकों से अपील

Traffic police: अपील :- वाहन चालकों से अपील है, कृपया नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। यातायात नियमों का पालन करे, दो पहिया में तीन सवारी ना चले, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन ना चलाएं, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाए, नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।