Rahul Gandhi: गुजरात। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद HC ने इस फैसले को बरकरार रखा है और राहुल गांधी की दो साल की सजा को बरकऱार रखा है।
Rahul Gandhi: बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गाँधी ने चुनावी भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले होते हैं। इसके बाद सांसद ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाईं थी जिसके बाद सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी।
Gujarat High Court upholds Sessions Court’s order denying stay on conviction of Rahul Gandhi in the defamation case against ‘Modi surname’ remark. pic.twitter.com/Qzw15PE0Ij
— ANI (@ANI) July 7, 2023
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Rahul Gandhi: राहुल गाँधी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाईं थी। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को पलटना बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद राहुल गाँधी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। राहुल गाँधी हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं।
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