CG NEWS: रायपुर। जल संसाधन विभाग में 1 मई 2025 से *नवीन दर अनुसूची (SOR) को लागू कर दिया गया है। मंत्री जल संसाधन एवं विभागीय सचिव के निर्देशानुसार, सभी उप-अभियंता स्तर के अधिकारियों तक नवीन SOR की प्रतियां विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में नवनियुक्त उप-अभियंता मैदानी कार्यों में सक्रिय हैं और नवीन दर अनुसूची का उपयोग कर रहे हैं।
CG NEWS: चूंकि नवीन SOR का स्वरूप पूर्व दर अनुसूची से भिन्न है, इसलिए इसके प्रयोग में आने वाली शंकाओं और चुनौतियों के समाधान हेतु प्रदेश स्तर पर क्षेत्रवार प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में SOR की विशिष्टताओं, दर निर्धारण प्रक्रिया और पुराने SOR से तुलनात्मक अंतर को विस्तारपूर्वक समझाया जा रहा है।
CG NEWS: अब तक बिलासपुर, जांजगीर और दुर्ग में सफलतापूर्वक कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इसी क्रम में रायपुर क्षेत्र की कार्यशाला का प्रथम दिवस सम्पन्न हुआ, जिसमें महानदी परियोजना के अभियंताओं ने भाग लिया। द्वितीय दिवस की कार्यशाला में महानदी-गोदावरी कछार के अभियंता उपस्थित रहे। आगामी 12 जून को विद्युत/ यांत्रिकी शाखा की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जबकि सरगुजा एवं जगदलपुर क्षेत्रों के लिए पृथक कार्यशालाएं प्रस्तावित हैं।
CG NEWS: इस प्रशिक्षण में दर अनुसूची के निर्माण में संलग्न तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने न केवल नए दरों का विश्लेषण प्रस्तुत किया, बल्कि पुराने SOR से उनका तुलनात्मक अध्ययन भी साझा किया। कार्यशाला के दौरान मैदानी अभियंताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के समाधान हेतु विस्तृत और व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।
CG NEWS: विभागीय अधिकारियों का मानना है कि नवीन SOR के लागू होने से निविदाओं में प्राप्त दरों में सकारात्मक सुधार की संभावना है, जिससे अप्रायोगिक दरों के कारण कार्यों में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। सभी संबंधित अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे नवीन SOR को केवल दर-संग्रह न मानें, बल्कि प्रत्येक अध्याय में दिए गए निर्देशों का गहराई से अध्ययन करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किन मदों के लिए अन्य विभागों की दर अनुसूचियों का उपयोग करना आवश्यक है।